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प्रदेश के 198 अधिवक्ता मुफ्त कानूनी मदद करेंगे, हाईकोर्ट ने सूची जारी की

बिलासपुर हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी ने विधिक सहायता के लिए प्रदेश में 198 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण के आदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य में निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जानी है। इसी क्रम में 29 अगस्त को हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव ने हाई कोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुमति से यह नियुक्तियां की है। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2025 तक होगा।

बड़ी संख्या में ऐसे मुकदमे अदालतों में लंबित हैं जिनमें पीड़ित पक्ष अथवा अभियुक्त अपने मामलों की पैरवी करने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। इन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होने से लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस समय 87 हजार 118 तथा निचली अदालतों में लगभग 3 लाख 50 हजार मामले लंबित हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सभी अधिवक्ताओं के नाम मोबाइल नंबर के साथ दिए गए हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है।

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