रिश्ता तोड़ने के लिए 10 लाख की मांग की थी, खुद को बताया था सेना का रिटायर कैप्टन

बिलासपुर। उसलापुर की एक युवती से सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती कर शादी का झांसा देने, दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किये गए हैं।

सकरी थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक कटनी के गौरव सिंह ने फेस बुक के जरिये उसलापुर की एक युवती से जून 2018 में दोस्ती की। उसने अपना आईडी हेमन्त टोप्पो, निवासी कुनकुरी के नाम से बना रखा था। उसने पहले फेसबुक पर युवती से चैटिंग की बाद में नम्बर लेकर वाट्सअप और फोन पर बातचीत करने लग गया। अगस्त महीने में आरोपी गौरव सिंह युवती के परिवार वालों से मिलने आया। उसने बताया कि वह आर्मी से रिटायर हुआ कैप्टन है और युवती से विवाह करना चाहता था।इसके बाद वह बिलासपुर आकर होटलों में रुकने लग गया। होटल में भावनात्मक रूप से दबाव डालकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये। इस दौरान उसने कुछ अश्लील फोटो खींच लिये और वीडियो क्लिप भी बना लिये। उसके मोबाइल फोन से भी उसने कई निजी फोटोग्राफ चुरा लिये। इसके बाद युवती के परिवार वालों ने युवक के परिवार से मिलने की बात कही, ताकि रिश्ते की बात की जा सके। पर वह हर बार टालता रहा। कुछ दिन बाद उसने युवती को खुद ही बताया कि वह हेमन्त टोप्पो नहीं बल्कि गौरव सिंह है। वह कुनकुरी नहीं बल्कि कटनी का रहने वाला है। इसकी वजह उसने बताई कि उसे किसी से बदला लेना है, इसलिए उसने अपनी पहचान बदल ली है। अब युवती के घर वालों का युवक पर शक होने लगा। उन्होंने अपने स्तर पर पता किया तो मालूम हुआ कि आरोपी गौरव सिंह शादी-शुदा है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है और नशे का आदी है। परिवार के बारे में भी लोगों की राय अच्छी नहीं है। युवती ने तब आरोपी युवक से सम्बन्ध तोड़ लिये।

इस पर आरोपी फोन कर युवती और उसके परिवार वालों को धमकाने लगा। उसने रिश्ता तोड़ने के एवज में 10 लाख रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर युवती के फोटो और वीडियो वायरल कर देने की धमकी भी दी। कई बार ऐसा होने पर युवती और उसके परिजनों ने सकरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। सकरी पुलिस ने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा तथा एएसपी विजय अग्रवाल को दी। पुलिस ने झांसा देकर आरोपी को बिलासपुर बुलवाया। नेहरू चौक पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उससे एक एयरगन, एक कटार, मोबाइल फोन और टेबलेट जब्त किया गया है। उसके खिलाफ धारा 384, 376 तथा 509 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

 

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