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अर्णब गोस्वामी को छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में दर्ज मुकदमों पर जमानत लेनी पड़ेगी –दुबे

कांग्रेस विधि विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक तन्खा के साथ प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे।

बिलासपुर। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ छत्तीसगढ़ के थानों में आगामी तीन सप्ताह तक कोई कार्रवाई पुलिस नहीं सकेगी लेकिन आदेश के अनुसार उन्हें इस अवधि में जमानत लेना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ के थानों में दर्ज एफआईआर के एक शिकायतकर्ता प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता संदीप दुबे भी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज मामले को मुम्बई स्थानांतरित किया है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में दर्ज एफआईआर में से किसी को भी इस समय निरस्त नहीं किया गया है। हालांकि आदेश के मुताबिक इस अवधि में एफआईआर पर पुलिस आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके लिए उन्हें अलग-अलग सत्र न्यायालयों में अथवा हाईकोर्ट में आवेदन करना पड़ सकता है।  दुबे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर भी गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई से अभी कोई रोक नहीं है।

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