Home अपडेट अरपा नदी के किनारे तोड़-फोड़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी,...

अरपा नदी के किनारे तोड़-फोड़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

बिलासपुर हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। अरपा नदी के दोनों ओर सड़क बनाने के लिये मकानों को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

तिलकनगर में अरपा नदी के किनारे बने करीब 128 कच्चे-पक्के मकानों को नगर निगम की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सड़क बनाने के लिए बीते दो दिनों के भीतर तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ सुनील जाधव, राकेश मोटवानी सहित प्रभावित अन्य लोगों की ओर से हाईकोर्ट में अधिकवक्ता रजनी सोरेन व किशोर नारायण के माध्यम से याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की अदालत में हुई।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने यह जमीन सन् 1984 के अधिनियम के अंतर्गत 30 साल की लीज पर सन् 1998-99 में खरीदी थी, जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। लीज की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। तोड़े गये मकानों के एवज में जो मकान उन्हें अटल आवास में आबंटित किये गये हैं उनमें मूलभूत सुविधायें नहीं हैं।

नगर निगम की ओर से कहा गया कि जिन्हें हटाया गया उन्हें इमलीभाठा में आवास दिया गया है। अधिकांश लोगों ने अपनी सहमति दी है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।

NO COMMENTS