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रेंजर से ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार कथित मीडियाकर्मी वर्षा तिवारी की जमानत अर्जी खारिज

वर्षा तिवारी।

बिलासपुर। रेंजर से ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ 40 लाख रुपये वसूलने के आरोप में गिरफ्तार मीडिया कर्मी की गर्ल फ्रैंड वर्षा तिवारी की जमानत अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली की अदालत में आज खारिज हो गई।

ज्ञात हो कि बीते 4 फरवरी को एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले परमवीर मरहास और उसकी गर्ल फ्रैंड वर्षा तिवारी को मुंगेली पुलिस ने वन विभाग के रेंजर सीआर नेताम द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था। दोनों पर आरोप था कि वे नेताम को सीबीआई जांच में फंसाने के एवज में धमका रहे थे और जांच रोकने के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये वसूल चुके थे। इस मामले में एक आरोपी बिलासपुर का सरताज ईरानी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोप है कि नेताम के बारे में सरताज ने ही गोपनीय जानकारी मरहास को उपलब्ध कराई। मरहास व तिवारी को गिरफ्तारी के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से दोनों जेल भेज दिये गये थे। पुलिस ने वर्षा तिवारी को सह-आरोपी बनाया है और उसकी जमानत याचिका पर मुंगेली की कोर्ट में सुनवाई हुई।

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