अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और सजा की जानकारी भी देनी होगी प्रत्याशियों को

प्रत्याशियों को नामांकन स्थल पर अधिकतम तीन वाहनों को लाने की अनुमति रहेगी। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी समेत पांच से अधिक लोग प्रवेश नही कर सकेंगे। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नामांकन अवधि में नामांकन दाखिला होगा। शासकीय अवकाश और चौथे शनिवार को अवकाश के कारण नामांकन पत्र नहीं भरे जा सकेंगे। मरवाही विधानसभा में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने जल्द ही हरियाणा पुलिस की एक कंपनी भी पहुंचने वाली है, जिसके आने पर संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानन्द और पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने आज यहां गौरैला जनपद पंचायत कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए यह जानकारी दी। बैठक में सभी को बताया गया कि नामांकन पत्र भरने वाले प्रत्याशियों को शपथ पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी देना होगा। यदि किसी प्रत्याशी पर आपराधिक मामला लंबित है अथवा वह सज़ायाफ्ता है तो उसे पूरी जानकारी शपथ पत्र में देनी होगी। प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

मतदान से जुड़े अधिकारियों को सभी को मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने मध्यप्रदेश की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने शराब की तस्करी पर कड़ी नजर रखने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर विजय दयाराम के., एसडीएम नूतन कंवर सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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