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सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ठेका कंपनी को एफआईआर से राहत नहीं, हाईकोर्ट में याचिका खारिज

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी व सिक्यूरिटी गार्ड उपलब्ध कराने वाली कंपनी आइडिया इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई।
सेंटल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में सफाई कर्मचारी व सिक्यूरिटी गार्ड उपलब्ध कराने वाली कंपनी आइडिया इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनब पॉल व मनोज मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा था कि कंपनी से निकाले गए डायरेक्टर अनिल सिंह बघेल ने कर्मचारियों के माध्यम से कोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि सीयू द्वारा दिए जाने वाले कर्मचारियों के वेतन की कंपनी के डायरेक्टर जालसाजी, धोखाधड़ी, कूटरचना व आपराधिक साजिश के तहत गड़बड़ी कर चुके है। याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ कोनी थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग हाईकोर्ट से की थी। प्रकरण की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने ऐसे ही कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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