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अमन सिंह के सैलरी खाते को सीज करने के ईओडब्ल्यू के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त किया

बिलासपुर। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को हाईकोर्ट से एक और राहत मिली है। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उनकी सैलरी एकाउन्ट को सीज कर दिया गया था।

ज्ञात हो कि आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने प्रतिनियुक्ति पर सन् 2010 से 2018 तक छत्तीसगढ़ सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। अमन सिंह पर अवैध तरीके सम्पत्ति अर्जित करने व कुछ निजी कम्पनियों में निवेश करने के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी यास्मीन सिंह पर पीएचई और ग्रामीण विकास विभाग में रहते हुए पद का दुरुपयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही जांच व दर्ज एफआईआर के खिलाफ अमन सिंह बीते फरवरी माह में हाईकोर्ट गये थे। हाईकोर्ट ने उन पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आज जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डबल बेंच में अमन सिंह की याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें उन्होंने अपने सैलरी एकाउन्ट को सीज करने के ईओडब्ल्यू के आदेश को चुनौती दी थी।

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