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छत्तीसगढ़ : इस जिले में दुकानों का रात 8 बजे तक हो सकेगा संचालन , आदेश जारी

 रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कलेक्टर द्वारा त्यौहारों को देखते हुये उक्त आदेश में शिथिल करते हुये केवल दिनांक 25 अक्टूबर को संपूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति दी गई है।कलेक्टर भीम सिंह द्वारा संपूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक (रविवार को छोड़कर)सशर्त संचालन की अनुमति दी गई है।कलेक्टर सिंह द्वारा त्यौहारों को देखते हुये उक्त आदेश में शिथिल करते हुये केवल दिनांक 25 अक्टूबर 2020 (रविवार)को संपूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति दी गई है।

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