Home अपडेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता थावरानी को जेल भेजा, जमानत आवेदन निरस्त

कोर्ट ने कांग्रेस नेता थावरानी को जेल भेजा, जमानत आवेदन निरस्त

बिलासपुर. ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी के मामले में घटना के एक सप्ताह बाद कल नागपुर से गिरफ्तार कर लाये गये रेलवे क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल थावरानी को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट अभिनव डहरिया की कोर्ट ने पुलिस व आरोपी के पक्ष की दलील सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। ज्ञात हो कि 19 जून को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मोतीलाल थावरानी को श्रीकांत वर्मा मार्ग के चौराहे पर एक ट्रैफिक सिपाही रामकुमार रजक के साथ गाली गलौच और छीना झपटी करते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद से थावरानी फरार था, जिसे कामठी नागपुर से गिरफ्तार कर पुलिस बिलासपुर लेकर कल आई थी। आज कोर्ट में उसे पेश किया गया। पुलिस की ओर से वीडियो फुटेज भी कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कल विधायक शैलेष पांडे तारबाहर थाने में पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर थावरानी पर कार्रवाई की गई है, उसी तरह थावरानी की पत्नी और भाई की शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले। पर, पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने कोई दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं किया है। विधायक शैलेष पांडे ने आज सुबह एक वीडियो जारी किया था और इसके साथ एसपी को पत्र लिखा था। इसमें आरक्षक रामकुमार रजक को अपने पड़ोसियों के साथ गाली-गलौच व मारपीट करते देखा गया है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया है कि उक्त घटना 30 जून 2019 को हुई थी, जिसमें आरक्षक व उसके भाई ने बाउन्ड्री वाल बनाने के विवाद में पड़ोसियों के साथ मारपीट व गाली गलौच की थी। कोतवाली थाने में इस पर आईपीसी की धारा 294, 323, 34 तथा 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उक्त मामले में आरक्षक पर कार्रवाई की जा चुकी है। यदि अभी भी आरक्षक के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो विधिवत कार्रवाई की जायेगी।

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