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सौम्या चौरसिया का निलंबन आदेश जारी, वीडियो कांफ्रेंस से पेशी, 2 जनवरी तक जेल में ही रहेंगी

सौम्या चौरसिया, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।

रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी व मुख्यमंत्री सचिवालय की उप-सचिव सौम्या चौरसिया को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। जेल में बंद चौरसिया की कोर्ट में आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेशी हुई।

निलंबन का आदेश 15 दिसंबर का है, पर इसे पांच दिन बाद जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, इसलिये सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाता है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

चौरसिया 14 दिसंबर को जेल भेजी गई थीं। इससे पहले वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थीं। इसकी अनुमति कोर्ट से ईडी ने ली थी। नियमानुसार 24 घंटे तक कोई शासकीय सेवक जेल में हो तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, इसलिये निलंबन आदेश 15 दिसंबर की तारीख से निकाला गया है।

इसी महीने ईडी ने जेल में बंद आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और उसके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी तथा पार्टनर सुनील अग्रवाल की 150 करोड़ रुपये की सौ से अधिक संपत्तियों को अटैच किया है। इन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक की कोयला परिवहन नीतियों में फेरबदल कर वसूली करने का आरोप है।

निलंबित उप-सचिव सौम्या चौरसिया की पेशी ईडी की विशेष अदालत ने वीडियो कांफ्रेंस से करने की अनुमति दी थी। आज उनकी पेशी थी, जो ऑनलाइन हुई। अब 3 जनवरी को अगली पेशी तय की गई है। तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

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