मोटर दुर्घटना दावा के मामलों में 15.88 करोड़ के अवार्ड पारित

बिलासपुर । लोक अदालतों में एक ही दिन में आपसी समझौते से आठ हजार 295 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके लिए 308 खंडपीठ प्रदेशभर की अदालतों में लगाई गई थीं। इन अदालतों में 15 करोड़ 88 लाख रुपये का अवार्ड मोटर दुर्घटना दावा में पारित किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी, प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देशन में इन शिविरों का आयोजन शनिवार को किया था। जिन आठ हजार 295 प्रकरणों का निराकरण किया गया, उनमें 4966 प्रकरण न्यायालय में लम्बित थे। इसके अलावा प्रि-लिटिगेशन के 3329 मामलों का निराकरण किया गया।

इनमें मोटर दुर्घटना दावा के 526 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा लगभग 15 करोड़ 88 लाख 62 हजार 536 रुपये का क्षतिपूर्ति अवार्ड पारित किया गया। चेक बाउंस के 1169 प्रकरणों का निराकरण कर नौ करोड़ 71 लाख 94 हजार 815 रू. के मामलों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया। 294 वैवाहिक प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया। 446 अन्य दीवानी प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश के न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में 2157 समझौते योग्य अपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। सर्वाधिक लंबित प्रकरण जिला रायपुर में 1529 तथा जिला बिलासपुर में 846 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

 

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