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मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी, सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

सिविल लाइन बिलासपुर के थाना-प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता।

बिलासपुर। फेसबुक की एक पोस्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपशब्द कहते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले ने सिविल लाइन पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

सरजू बगीचा निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प तिवारी ने 25 मई को अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें भाजपा के उन प्रमुख नेताओं की सूची थी, जिनके खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि जमा हुई है। इसकी प्रतिक्रिया में कोटा के निवासी नील जैस नाम के यूज़र ने हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की है। शिकायत के मुताबिक आरोपी भाजपा कार्यकर्ता है।

तिवारी ने पोस्ट की जानकारी विधायक शैलेष पांडे को दी। पांडे ने पुलिस अधीक्षक तथा सिविल लाइन पुलिस को शिकायत दर्ज करने के लिये लिखा। इसके बाद तिवारी ने अपने साथियों शास्वत तिवारी, आयुष सिंह ठाकुर, अमृत गुप्ता, सोमेश बंजारे के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। तिवारी ने अपनी शिकायत में कहा कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोशल मीडिया पर दी गई गाली गलौच व आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उक्त टिप्पणी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोकशांति भंग करने के लिए उकसा रही है। सिविल लाइन पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की आई टी एक्ट की धारा 1860/504 तथा 1860/505 /1(b) के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। प्रार्थी को आश्वस्त किया गया है कि आईटी सेल से अभिमत प्राप्त होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जायेगी।

एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी का एकाउन्ट डिलिट दिखाई दे रहा है। साथ ही संकल्प तिवारी की पोस्ट पर की गई टिप्पणी भी हटा ली गई है। शिकायतकर्ता तिवारी ने आरोपी के कमेंट का स्क्रीन शॉट पुलिस को सौंपा है।

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