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बिलासपुरः देश में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री पर पहली कार्रवाई, दिसम्बर में लागू हुआ है कानून  

लकी पान सेंटर बिलासपुर में इलेक्ट्रानिक सिगरेट के खिलाफ पुलिस कार्रवाई।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सहित धूम्रपान की अन्य सामग्री जप्त

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को सूत्रों से खबर मिली कि एक स्थान पर पान ठेले के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विक्रय किया जा रहा है। एसपी ने थाना सिविल लाइन एवं थाना कोतवाली की संयुक्त टीम सूचना को तस्दीक के लिए रवाना किया।

सूचना पर पुलिस निरीक्षक परिवेश तिवारी सिविल लाइन उपनिरीक्षक शंकर गोस्वामी ड्रग विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर एवं उनका स्टाफ प्रताप चौक स्थित लकी चंदन पान सेंटर पहुंचा। मौके पर लकी चंदन पान सेंटर के संचालक विशाल केशरवानी पिता चिरौंजी लाल केसरवानी उम्र 23 वर्ष निवासी इमली पारा बिलासपुर के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सहित विभिन्न प्रकार के फ्लैवर के धूम्रपान की सामग्री, हुक्का के फ्लेवर और लाइटर भी बरामद किए गए ।

बिलासपुर पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर की गई कार्रवाई देश में पहली है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात-निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन ) निषेध अधिनियम 2019 के तहत की गई है उक्त अधिनियम देश में दिसंबर 2019 को राजपत्र के माध्यम से लागू है। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा  4एवं 7 के तहत आरोपी पर कार्रवाई की गई है।

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