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राइस मिल संचालक को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, कृषि भूमि को कर रहे है प्रदूषित

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर. राइस मिल से निकलने वाले धुआं व राखड़ से हो रहे प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने अनिल एग्रो के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लिंक रोड निवासी जुनैद की रतनपुर मार्ग पर नवागांव में कृषि भूमि हैं इस जमीन पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे लगाए है। इसके अलवा सब्जी व अन्य कृषि कार्य भी करते है। उनकी कृषि भूमि से कुछ दूर में अनिल दुआ व भागीदार जुगलकिशोर अग्रवाल द्वारा अनिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम से राइस मिल का संचालन किया जा रहा है। राइस मिल से निकने वाले प्रदूषण को रोकने कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसके चलते राइस मिल से निकलने वाले धुआं व राखड़ से याचिकाकर्ता की कृषि व स्वास्थ्य दोनों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने राइस मिल के प्रदूषण को रोकने अधिवक्ता अब्दुल वहाब के माध्यम से याचिका दायर की। इस पर सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच पर हुई। हाईकोर्ट ने अनिल एग्रो, जुगलकिशोर अग्रवाल व शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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