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अंजलि को हाईकोर्ट ने अपने पसंद की जगह और व्यक्ति के साथ रहने की छूट दी

अंजलि-इब्राहिम।

धमतरी के बहुचर्चित प्रेम विवाह मामले में आया फैसला

बिलासपुर । धमतरी के बहुचर्चित प्रेम विवाह के मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार शाम को फैसला देते हुए अंजलि को छूट दी है कि वह अपनी पसंद की जगह पर अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकती है।

करीब 20 माह पहले अंजलि जैन और इब्राहिम ने आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। अंजलि के परिजनों के विरोध के कारण यह मामला स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस विवाह के खिलाफ व इब्राहिम के खिलाफ अंजलि जैन के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी और कोर्ट में केस दर्ज कराया था। दपम्पी का आरोप है कि उन्हें इस विवाह के बाद तमाम तरीकों से धमकाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अंजलि  व इब्राहिम की मदद कर रही अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला पर रायपुर के सखी केन्द्र में मारपीट की गई, जिसकी पुलिस में शिकायत भी की गई। उसे कोर्ट के आदेश पर इस सखी सेंटर में रखा गया था।

ताजा फैसला अंजलि जैन और उसकी छोटी बहन की ओर से हाईकोर्ट को लिखे गये पत्र के बाद आया है। इन पत्रों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था।

इसके पहले इब्राहिम ने अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। कुछ उग्र संगठनों ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन भी किया था। हाईकोर्ट ने पहले उसे बिलासपुर के गर्ल्स हॉस्टल में रखने का आदेश दिया था। आरोप है कि यहां से अंजलि के पिता उसे बिना किसी अदालती और पुलिस के आदेश के अपने साथ ले गये थे। इब्राहिम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तब अंजलि को दुबारा कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे रायपुर के सखी सेंटर में भेज दिया गया था।

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