छत्तीसगढ़ पीयूसीएल की महासचिव सुधा भारद्वाज को हरियाणा उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेने से रोक लगा दी है। वे वहां सूरजकुंड पुलिस थाने के प्रभारी की देख-रेख में रहेंगीं।

हरियाणा उच्च न्यायालय में एक आपराधिक रिट याचिका सुधा भारद्वाज के मित्र अंकित ग्रेवाल ने लगाई। इसी तरह से गौतम लवलखा को कल सुबह सुनवाई होते तक उन्हें घर ले जाने का आदेश जारी किया गया है। कल 29 अगस्त को उनके प्रकरण की सुनवाई सबसे पहले होगी। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जो दस्तावेज मराठी में पेश किया गया है, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है।

पीयूसीएल की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

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