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चयन के बाद भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने पर लोक शिक्षण संचालक को नोटिस, पद रिक्त रखने का आदेश

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अंग्रेजी विषय के शिक्षक का एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता मन कुमार साहू ने वकील अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि लोक शिक्षण संचालनालय ने अंग्रेजी विषय के शिक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें उसने भी भाग लिया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विभाग ने चयन सूची में उसका नाम भी शामिल किया। चयन के बाद उऩ्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, किन्तु सत्यापन के बाद चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। विभाग ने कहा कि उसने टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक किया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है उसने सन 2012 में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोसी ने डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।

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