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एडीजी पवन देव को राहत, हाईकोर्ट ने महिला आयोग की नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई

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बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को राज्य महिला आयोग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

राज्य महिला आयोग ने मुंगेली जिले की एक महिला आरक्षक द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यह नोटिस जारी की थी। महिला आरक्षक ने अपनी शिकायत में कहा था कि उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा पवन देव के खिलाफ उनके आरोपों को सही पाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि देव ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया।

हाईकोर्ट में देव की तरफ से पिटिशन दायर कर आयोग की नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। देव ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले को पहले ही निराकृत कर दिया है तो आयोग को जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट में इसके पहले पीड़ित महिला की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि देव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है अतः याचिका निराकृत की जाती है।

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