Home अपडेट वंदना हॉस्पिटल को खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

वंदना हॉस्पिटल को खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वंदना हॉस्पिटल को खाली करने के तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी है।
मंगला बिलासपुर स्थित वंदना हॉस्पिटल में कब्जे को लेकर यहां के किराएदार डॉक्टरों और भवन के मालिक संजय जैन के बीच विवाद चल रहा है। तहसीलदार बिलासपुर में 2 दिन पहले हॉस्पिटल बिल्डिंग को खाली करने के लिए वारंट जारी किया था। इसे हॉस्पिटल प्रबंधक ने हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से चुनौती दी। याचिका में कहा गया कब्जा खाली कराने के लिए रेंट कंट्रोलर का आदेश होना चाहिए जबकि तहसीलदार ने एकतरफा वारंट जारी किया है। भवन के मालिक ने रेंट कंट्रोल में कोई शिकायत भी किराएदारों के संबंध में नहीं की है।
जस्टिस आरसी सामंत की सिंगल बेंच ने मामले को सुनने के बाद तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी है।साथ ही प्रकरण को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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