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बिलासपुर-रायपुर फोरलेन में देरी, हाईकोर्ट ने कंपनी और विभाग के अधिकारियों से मांगा जवाब

प्रतीकात्मक छवि।

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाइवे को फोर लेन करने में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा एनएच के अधिकारियों को अगले मंगलवार तक जवाब पेश करने कहा है।

फोरलेन निर्माण कार्य में विलंब को लेकर 2016 में रायपुर निवासी रजत तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि ठेका कंपनी निर्माण लागत बढ़ाने के चक्कर में निर्माण कार्य में जानबूझकर विलंब कर रही हैं। फोरलेन सड़क 18 महीने में बनकर तैयार होना था, लेकिन 5 साल बाद भी यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। इससे इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

इस मामले में प्ररंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने इससे संबंधित विभागों को नोटिस भी जारी किया था। अब तब इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है और इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अक्टूबर में हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य में विलंब को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के इंजीनियर, सचिव, नेशनल हाईवे के अधिकारी और ठेका कंपनियों के अधिकारीयों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। निर्माण कार्य पूरा करने तिथि भी निर्धारित की गई थी लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। बुधवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की बेंच ने आगामी मंगलवार को याचिका पर सुनवाई तय की और नेशनल हाईवे, हाईवे एलएण्डटी व पुंज एलाइड के अधिकारियों को आगामी सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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