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छापेमारी में केन्द्रीय बलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता आयकर विभाग, कांग्रेस के विधि विभाग ने दी आंदोलन की चेतावनी

संदीप दुबे, अध्यक्ष विधि विभाग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे एवं प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा है कि सीआरपीएफ एवं केन्द्रीय सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी भारत  के संविधान एवं आयकर  अधिनियम 1961 के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि संविधान में केन्द्र व राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। केन्द्र सरकार किसी भी राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के बिना एकतरफा केन्द्रीय सुरक्षा बल नहीं भेज सकती। यह कार्रवाई संघीय ढांचे पर हमला है तथा एक पूर्ण बहुमत से चुनी हुई लोकप्रिय निर्वाचित  सरकार को अस्थिर करने की साजिश है।  संविधान के तहत पुलिस तथा कानून-व्यवस्था राज्य सरकार  की ज़िम्मेदारी है।  कानून-व्यवस्था बिगडने पर  राज्य पुलिस को ही संभालना है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा  132 मे भी  स्पष्ट प्रावधान  है कि आयकर विभाग चाहे तो छापे की कार्रवाई में पुलिस की सहायता  ले सकती है। केन्द्रीय सुरक्षा बल या सीआरपीएफ की सहायता  लेने की शक्ति आयकर  विभाग को है ही नहीं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग द्वारा केन्द्र की इस दमनकारी कार्यवाही के खिलाफ वृहद स्तर पर  राज्य भर में शांतिपूर्वक आंदोलन किया जायेगा।

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