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मूणत,  पवार और डॉ. गुप्ता को नहीं मिली राहत, शासन को पूर्वाग्रहग्रस्त कार्रवाई नहीं करने कहा हाईकोर्ट ने  

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक मंतूराम पवार और डॉ. पुनीत गुप्ता को अंतागढ़ टेप कांड में दर्ज एफआईआर पर आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हालांकि राज्य शासन से कहा गया है कि वह पूर्वाग्रहग्रस्त होकर कोई कार्रवाई नहीं करे। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

मालूम हो कि किरणमयी नायक की ओर से पंडरी थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर इन तीनों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी, जबकि पवार व डॉ. गुप्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को ही चुनौती थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में आज इन तीनों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। राज्य शासन और आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से बहस के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एसआईटी के गठन को चुनौती देते हुए एक याचिका पहले से ही दायर कर रखी है, जिसकी डबल बेंच में सुनवाई अभी लम्बित है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। एसआईटी की जांच चलती रहेगी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई पुर्वाग्रहग्रस्त होकर न करे।

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