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महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, शुक्रवार तक मांगा जवाब

दिल्ली में धरने पर पहलवान।

नई दिल्ली। राजधानी के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंगलवार को पहलवानों की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की याचिका में यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं।

पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नरेंद्र हुड्डा ने खंडपीठ के समक्ष यह याचिका लगाई थी। सिब्बल ने कहा कि यह पहलवानों का मामला है और वे धरने पर बैठे हैं। सात महिलाओं ने शिकायत की है जिसमें एक नाबालिग भी है, उसने भी शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि शिकायत पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सिब्बल ने दलील दी कि कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस ने सिब्बल से केस के कागजात दिखाने को कहा। जिस पर सिब्बल ने कहा कि कृपया नाबालिग की शिकायत देखें। युवा लड़की ने स्वर्ण पदक जीता था और यहां तक कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमा चल सकता है। अदालत को इन आरोपों को देखना चाहिए।

दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को भी नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। याचिका के अनुसार, पहलवानों ने कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी का हवाला दिया और अदालत से पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया। शीर्ष अदालत ने याचिका में उल्लेख किए गए याचिकाकर्ताओं की पहचान छुपाने पर सहमति जताई।

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