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राजद्रोह में फंसे निलम्बित एडीजी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल संभावित, अग्रिम जमानत याचिका ली वापस

बिलासपुर हाईकोर्ट।

रायपुर/बिलासपुर। राजद्रोह और अनुपातहीन संपत्ति के मामले में फंसे निलंबित एडिशनल डीजी जीपी सिंह की याचिका हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनी जायेगी। उन्होंने रायपुर सत्र न्यायालय में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट डायरी पेश नहीं होने के कारण वापस ले ली है।

रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में उनकी अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगी हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए पुलिस से केस डायरी मांगी थी जिसे अधूरा बताया गया। केस डायरी पेश नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली।

सिंह ने अपने खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में दर्ज मामलों पर कार्रवाई करने पर रोक लगाने तथा इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की बेंच में गुरुवार को हो सकती है।

ज्ञात हो की एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के सरकारी बंगले, मकानों और उनके करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर छापा मारा था जिसमें 10 करोड़ से अधिक की अघोषित आमदनी का पता लगा था। मामला तब अधिक गंभीर हो गया जब उनके बंगले के गटर से ईओडब्ल्यू ने डायरी और दस्तावेज के फटे हुए पन्ने तथा पेनड्राइव जब्त किए। इसमें लिखी गई बातों का विश्लेषण करने के बाद उनके विरुद्ध राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि अब तक जीपी सिंह के 6 करीबियों से पुलिस पूछताछ हो चुकी है।

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