बिलासपुर। न्यायालय से बरी हुए एक एएसआई की बहाली पर आदेश के बावजूद कोई निर्णय नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी की है।
सुकमा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक आनंद जाटव के विरुद्ध थाने में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रायल चलने के बाद उनको 13 अप्रैल 2021 को दोषमुक्त कर दिया गया। इस बीच अपराध दर्ज होने के बाद आईजी बस्तर ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था। दोष मुक्ति का आदेश लेकर एएसआई ने आईजी के समक्ष अपनी बहाली के लिए आवेदन लगाया। उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया तब याचिकाकर्ता ने डीजीपी के समक्ष अभ्यावेदन देकर बहाली की मांग की। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 4 जनवरी 2022 को कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर फिर से विचार किया जाए और नियमानुसार निराकरण किया जाए। अगस्त महीने तक हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने डीजीपी के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए डीजीपी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।