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रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर पुल अधूरा, अफसरों को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश

हाई कोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर । बिलासपुर-रायपुर हाईवे में पेंड्रीडीह पुल के निर्माण को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट में शपथ-पत्र के साथ 31 मार्च को पूरा करने की बात कही थी। तय मियाद के बाद भी काम अधूरा रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए एनएचएआई के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि बिलासपुर के हिमांक शुक्ला ने हाईकोर्ट में बिलासपुर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों के खराब होने और उनमें सुधार न होने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। इस मामले पर आगे की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच में हुई। हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायमित्रों की ओर से खराब सड़कों की सूची तय की गई थी। संबंधित एजेंसियों ने इनकी मरम्मत के लिए हाईकोर्ट में शपथ-पत्र के साथ समय-सीमा तय की थी। इसके मुताबिक रायपुर-बिलासपुर एनएच पर पेंड्रीडीह पुल का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जाना था। बुधवार को एनएचएआई की ओर से उनके अधिवक्ता ने कार्य पूरा करने के लिए 31 मई तक का समय मांगा। इस पर न्याय मित्रों व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता की ओर बताया गया कि एनएचएआई अत्यंत धीमी गति से पुल का निर्माण करा रहा है। इसके चलते कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एनएचएआई के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने कहा है। मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

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