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ऋचा जोगी जाति मामले में संत कुमार ने हाईकोर्ट में कैवियेट दायर की, कहा- आदेश देने से पहले हमें भी सुनें

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा ऋचा जोगी की जाति को लेकर दिए गए फैसले के संदर्भ में शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में केविएट दायर की है।

ज्ञात हो कि मुंगेली जिला स्तरीय छानबीन समिति ने नवंबर 2020 में ऋचा जोगी के अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया था। इसके बाद 2 दिन पहले राज्य स्तरीय समिति की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें ऋचा जोगी को गोंड जाति का मानने से इनकार करते हुए उनके अनुसूचित जन-जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित जोगी इस बीच छानबीन समिति के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ जोगी की जाति को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता इंजीनियर संत कुमार नेताम ने अधिवक्ता संदीप दुबे और सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से एक कैवियेट हाईकोर्ट में दायर की है और मांग की है कि कोई भी राहत ऋचा जोगी को देने से पूर्व उनका पक्ष भी सुना जाए।

ज्ञात हो उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के अनुकूल फैसले नहीं होने के कारण ऋचा जोगी और अमित जोगी का नामांकन पत्र मरवाही उपचुनाव में निरस्त कर दिया गया था।

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