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महिला आयोग सदस्यों को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त किया, राज्य सरकार की अपील खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने महिला आयोग के सदस्यों को हटाने के राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। उन्हें हटाने का आदेश एकल पीठ ने पहले ही निरस्त कर दिया था, जिसे डबल बेंच में चुनौती दी गई थी।

ज्ञात हो कि महिला आयोग की सदस्य ममता साहू, पद्मा चंद्राकर और तुलेश्वरी सिन्हा की नियुक्ति सन् 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने की थी। विधानसभा चुनाव के बाद सन् 2018 में दोनों को नई सरकार बनने के बाद पद से हटा दिया गया था। इसके विरुद्ध इन तीनों सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उनका पद संवैधानिक है और नियमानुसार उनकी नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। डबल बेंच ने भी उसी आदेश की पुष्टि करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।

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