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उद्योग नहीं कर रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम, पीआईएल पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को भेजा नोटिस

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बिलासपुर। उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट और धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त ईएनसी आरएन गुप्ता ने प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट व प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल अपनी जनहित याचिका में कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े-बड़े प्लांट चल रहे हैं। इनमें से रोजाना बड़ी तादाद में स्मोक डस्ट व धुंआ निकलता है। इससे वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों के पास इनसे बचने के लिए सभी इंतजाम हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सभी उद्योगों को पक्षकार बनाए जाने के लिए कहने पर पिटीशन इन पर्सन के रूप में मामले की पैरवी कर रहे गुप्ता ने कहा सभी बातों के लिए नियम-कानून बने हुए हैं। इसका पालन कराने की जवाबदारी सरकार की है। इस तर्क के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

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