बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं किये जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी और रायपुर के सम्भागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा व पेंशन मो- इमरान खान को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने 18 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय वसूली कार्यवाही सम्बंधी आदेश 1 /9 /2017 व 12 /7 /18 को निरस्त कर दिनांक 18 जनवरी 21 को याचिक को वसूली राशि वापस करने तीन माह का समय दिया था । न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2006 के अतिरिक्त भुगतान के नाम पर 12 वर्ष बाद और याचिक के रिटायर होने के मात्र ढाई साल पहले बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए वसूली आदेश अवैध है। याचिकाकर्ती शोभा वालिया न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर की है जो प्रधान वन संरक्षक कार्यालय रायपुर से सहायक ग्रेड 1 के पद से दिनांक 30/4/20 को रिटायर हुई है न्यायालय के आदेश के बाद भी उनके स्वत्वो का भुगतान अब तक नहीं किया है। जिसपर अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना कर्ताओं से जवाब तलब किया गया है।