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एसीबी ने अमन सिंह की याचिका पर जवाब के लिये मांगा समय, हाईकोर्ट ने एकतरफा आदेश की चेतावनी दी

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह ने अपने खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर राज्य शासन की ओर से जवाब नहीं आया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगली सुनवाई में अगर जवाब दाखिल नहीं हुआ तो उचित जवाब पारित किया जायेगा।

रायपुर निवासी उचित शर्मा की शिकायत पर राज्य शासन की जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अमन सिंह व यास्मीन सिंह के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध मामला नहीं बनता है। इस पर 13 अगस्त को सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य शासन को इस मामले में 25 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया था, किन्तु शासन का जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि यदि अगली सुनवाई में 6 सितम्बर को जवाब दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट की ओर से उचित आदेश जारी किया जायेगा।

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