Home अपडेट आटो चालक गरीब कल्याण योजना में नहीं, हाईकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण...

आटो चालक गरीब कल्याण योजना में नहीं, हाईकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण व सरकार से मांगा जवाब

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की डिवीजन बेंच में छत्तीसगढ़ आटो चालक संघ की जनहित याचिका की सुनवाई हुई। बेंच ने केन्द्र व राज्य सरकार सहित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।  कोरोना काल के दौरान आटो बंद होने पर छत्तीसगढ़ आटो चालक संघ ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका में मांग की है कि कोविड संक्रमण की वजह से पूरे प्रदेश में आटो नहीं चल रहे हैं। आटो चालकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं किया गया है। इससे उनके व परिवार के सामने भरण-पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। दिहाड़ी मजदूरों व हमालों को भी राहत पहुंचाई गई है, लेकिन आटो चालकों को अब तक कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। डिवीजन बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर केन्द्र व राज्य सरकार सहित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा हैं।

NO COMMENTS