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30 अप्रैल तक के लिए रिहा बंदियों की 21 मई तक जमानत और पैरोल मंजूर की हाईकोर्ट ने

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ की जेलों से जिन बंदियों को जमानत अथवा पैरोल पर छोड़ा गया है उनकी रिहाई की अवधि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से बढ़ाकर 21 मई कर दी है।

राज्य शासन की ओर से आज हाईकोर्ट में एक आवेदन आज दायर किया गया था। वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई में राज्य शासन ने कहा कि प्रदेश के जिन अभियुक्तों या अपराधियों को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रिहाई का आदेश दिया था, उनकी जेल से बाहर रहने की अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है, जबकि इस समय कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा है बल्कि लगातार फैलाव ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन बंदियों को जेल से बाहर रहने की अवधि बढ़ाई जाये। होईकोर्ट ने यह आवेदन स्वीकार करते हुए बंदियों को 21 मई तक की छूट प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के जेलों में भीड़ कम करने के लिए ऐसे विचाराधीन बंदी जिनकी अधिकतम सजा सात वर्ष है उन्हें जमानत पर तथा ऐसे सजायाफ्ता कैदी को पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने लिया था। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1500 कैदियों को लाभ मिला है।

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