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रेप के आरोपी पूर्व डीएमई डॉ. आदिले को हाईकोर्ट से राहत, जमानत मंजूर

बिलासपुर हाईकोर्ट।

बिलासपुर। कांकेर की एक नर्सिंग काउन्सलर से बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे पूर्व चिकित्सा संचालक डॉ. साहेब लाल आदिले की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।

बीते अगस्त माह में महिला पुलिस थाने में डॉ. आदिले के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि पीड़िता जब रायपुर आई थी तो उसे अपने स्कूटी में बिठाकर डॉ. आदिले पंडरी स्थित अशोका सोसाइटी के एक मकान ले गये थे और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सितम्बर में आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर माह में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से डॉ. आदिले अपने शंकर नगर निवास से फरार हो गये थे।

हाईकोर्ट में आज डॉ. आदिले की अर्जी पर सुनवाई हुई और जस्टिस अरविन्द चंदेल ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

 

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