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आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका पर मदनवाड़ा जांच आयोग को नोटिस, हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर। मदनवाड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट में अपने विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को विधि विरुद्ध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर दायर आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ज्ञात हो कि राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 जुलाई 2009 को हुए नक्सली मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे तथा 29 अन्य पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन जनवरी 2020 में किया था। बीते 17 मार्च को सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आईपीएस व तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ मुकेश गुप्ता ने हमले की सूचना मिलने के बाद घोर लापरवाही बरती। वे खुद को नक्सली हमले से बचाने का प्रयास करते रहे और बुलेटप्रूफ वाहन में बैठे रहे।

इस रिपोर्ट को गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपने विरुद्ध की गई टिप्पणी को रद्द करने और अंतरिम राहत देने की मांग की। जस्टिस आरसीएस सामंत की पीठ ने 12 अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई की। बेंच का आदेश सोमवार को जारी हुआ है। इसमें आईपीएस गुप्ता की याचिका को आगे की सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव और सचिव को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने कहा है। ज्ञात हो कि आईपीएस मुकेश गुप्ता एक अन्य मामले में अभी निलंबित चल रहे हैं।

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