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कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिये क्या तैयारी, हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे पाई सरकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट।

अब 13 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज वैक्सीनेशन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई कि कोरोनावायरस के तीसरी लहर से बचाव के लिए राज्य सरकार की क्या तैयारी है। इसे लेकर चिंता जताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 13 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा गया है।

अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे की ओर से बीते 25 मई को एक याचिका दायर कर कहा गया था कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश,  ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी टेंडर जारी करना चाहिए।

आज इस मामले की सुनवाई के दौरान कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि तीसरी लहर से बचाव के लिए क्या तैयारी की गई है और अब तक कितने लोगों का टीकाकरण हो चुका है, कितने लोग अभी भी शेष हैं तथा दूसरे डोज की क्या तैयारी है?

पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, जिस पर पालन प्रतिवेदन राज्य सरकार के विधिक अधिकारियों से मांगा गया। कोर्ट ने जानना चाहा कि कितने लोगों को तीसरी लहर से सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है? सरकार के पास इससे संबंधित सवालों का जवाब नहीं था> अधिवक्ता हिमांशु सिन्हा और सिद्धार्थ गुप्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से सवाल उठाये और कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं की जा रही है। इस पर कोर्ट ने चिंता जताई और तैयारियों का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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