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दरभा थाने की जांच रोकने एनआईए की याचिका, हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर। झीरम घाटी मामले में पड़यंत्र को लेकर दरभा थाने में दायर एफआईआर के खिलाफ एएनआई की याचिका पर आज अंतिम सुनवाई के पहले जितेन्द्र मुदलियार ने पक्षकार बनाने का आवेदन दिया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई एक सप्ताह आगे बढ़ा दी है।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमले में प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं सहित 30 लोगों की नक्सलियों ने घात लगाकर हत्या कर दी थी। इस घटना में मारे गये पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेन्द्र मुदलियार ने घटना के पीछे षडयंत्र की जांच की मांग पर बीते साल 25 मई 2020 को दरभा थाने में धारा 302 और 120 के तहत एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और जांच के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) ने एनआईए कोर्ट में आवेदन लगाया था। एनआईए की अपील कोर्ट ने नामंजूर कर दी थी। इसके बाद एनआईए ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की और जांच पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने निर्णय होने तक जांच पर रोक लगा रखी है। इस पर आज अंतिम सुनवाई होनी थी। इसी बीच जितेन्द्र मुदलियार की ओर से कोर्ट में आवेदन लगाते हुए खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई। जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस विमला कपूर की डबल बेंच ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह के लिये आगे बढ़ा दी है। आज की सुनवाई में एनआईए की ओर से असिस्टेंड सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा तथा जितेन्द्र मुदलियार की ओर से संदीप दुबे व सुदीप श्रीवास्तव ने पैरवी की।

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