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विधायक डॉ. रेणु जोगी के जनसम्पर्क, सभाओं के आवेदन को जीपीएम प्रशासन ने खारिज किया

डॉ. रेणु जोगी, विधायक कोटा विधानसभा क्षेत्र (फाइल फोटो)।

बिलासपुर। कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी द्वारा गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले में जनसम्पर्क के लिये मांगी गई अनुमति के आवेदन को निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया है।

डॉ. रेणु जोगी ने 24 अक्टूबर को जिला प्रशासन को आवेदन दिया था कि वे अपने गृह जिले गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही के साप्ताहिक बाजारों में जन सम्पर्क, जन समस्या निवारण तथा कोरा बीमारी से बचाव की अनुमति चाहती हैं। पेन्ड्रारोड के अनुविभागीय अधिकारी एवं मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने इस आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन लिया गया। आवेदक एवं उनके दल से चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं है। इसके अलावा किसी भी जगह भीड़ एकत्र होने पर कोविड-19 के प्रावधानों का पूर्ण पालन कराना मुश्किल होगा, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना रहेगी। जिले में धारा 144 एवं आदर्श आचरण संहिता लागू है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अनुमति दिया जाना संभव नहीं है।

ज्ञात हो कि कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे की ओर से चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी कि बिना अनुमति विधायक डॉ. रेणु जोगी व पूर्व विधायक तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वे साप्ताहिक बाजारों में जाकर मरवाही विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और कोविड-19 व चुनाव आचार संहिता के चलते लागू धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं।

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