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दूसरे राज्यों से एमबीबीएस करने वालों को पीजी में प्रवेश नहीं देने का आदेश रद्द किया हाईकोर्ट ने

हाईकोर्ट बिलासपुर।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज राज्य के बाहर से एमबीबीएस करने वाले मेडिकल छात्रों को पीजी सीट पर प्रवेश की अनुमति दे दी।

हाईकोर्ट में राज्य शासन के उस आदेश को बस्तर के डॉ. शैलेन्द्र कुमार, डॉ. शिल्पा नायक व अन्य ने चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेज्युएट के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस उत्तीर्ण करने वालों को प्रवेश दिया जायेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब अन्य राज्यों से उत्तीर्ण आवेदकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने की छूट है तो पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए उन्हें नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट में जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस गौतम भादुड़ी की डबल बेंच ने अन्य राज्य के आवेदकों को काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट में एक और याचिका लम्बित है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीट के आरक्षण को चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने दो  सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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