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पुलिस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज, अब नये विज्ञापन जारी करने का रास्ता साफ

बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगाई गई रोक हटा ली है। इसके बाद अब प्रदेश के उन 2259 पदों पर भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी, जो भाजपा शासन काल के दौरान शुरु हुई थी परीक्षा परिणाम जारी करने के चरण तक पहुंच चुकी थी।

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने सन् 2017 में 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें करीब नौ लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद करीब 61 हजार परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा ली थी। दिसम्बर में इसके मॉडल आंसर भी जारी कर दिये गए थे। इस बीच छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई और परीक्षा परिणाम जारी नहीं किये गये। जून माह में अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर चयन सूची जारी करने की मांग हाईकोर्ट से की लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने नियमों में संशोधन करते हुए पुरानी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके खिलाफ सितम्बर माह में फिर से अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करते हुए परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। इस सम्बन्ध में करीब 30 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

पूर्व की  भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक नियम 2007 में संशोधन करने के बाद शुरू की गई थी। यह संशोधन 21 फरवरी 2018 को किया गया था। राज्य शासन ने तर्क दिया कि 29 जुलाई को विधि विभाग ने अभिमत दिया कि आरक्षक संवर्ग की भर्ती की कार्रवाई अन्य अधिसूचित संशोधित नियम के आधार किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा।

महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि इस सम्बन्ध में सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद पुलिस भर्ती की नई प्रक्रिया अब प्रारंभ की जा सकेगी।

 

 

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