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जवान का साप्ताहिक अवकाश व काम के घंटे तय करने सीआईएसएफ अफसरों को हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

हाई कोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बिलासपुर। सीआईएसएफ के एक जवान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके कारण वह अवसादग्रस्त हो रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीआईएसफ के अधिकारियों को जवान के लिए अवकाश और काम के घंटे निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

सीआईएसएफ जवान अनुपम देवनाथ एसईसीएल के गेवरा खदान में पदस्थ है। उसने याचिका में कहा है कि अधिकारी उससे 12 से 14 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। वह लगातार कई दिनों तक ड्यूटी करता है। अवकाश मांगने पर अनुशासन का भय दिखाया जाता है। अवकाश के दिनों में लिए जाने वाले अतिरिक्त कार्य के एवज में अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अलग-अलग कारणों से वेतन काट लिया जाता है। इससे उसे मानसिक व आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है, साथ ही वह अवसादग्रस्त हो रहा है।

जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सीआईएसएफ भिलाई के डीआईजी तथा एसईसीएल में पदस्थ सहायक कमांडेंट को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को साप्ताहिक अवकाश का लाभ दिया जाए, साथ ही उसके काम के घंटे निर्धारित किए जाएं। सीआईएसएफ के अधिकारी नियमानुसार याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे।

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