Home अपडेट हाईकोर्ट का आदेश-बीमार बेटी की देखभाल के लिये डॉक्टर मां को गृहनगर...

हाईकोर्ट का आदेश-बीमार बेटी की देखभाल के लिये डॉक्टर मां को गृहनगर स्थानांतरित करें

बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर। बेटी की गंभीर बीमारी के बावजूद तबादला नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने महिला आयुर्वेद चिकित्सक को राहत दी है और राज्य शासन को इस बारे में आदेश दिया है।

आयुर्वेद चिकित्सा विभाग में डॉ. सविता गोलन बीते कुछ वर्षों से बेमेतरा में पदस्थ हैं। उनका परिवार दुर्ग में रहता है और उनके पति वहीं शासकीय चिकित्सक हैं। पति-पत्नी की एक साथ पदस्थापना के नियम व बेटी की गंभीर बीमारी से उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने अपना स्थानांतरण दुर्ग करने के लिए विभाग में आवेदन दिया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह तबादले की गुहार लेकर उच्च अधिकारियों से भी मिलीं और मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाए। कोई कार्रवाई न होने पर डॉक्टर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट और पति की पदस्थापना की जानकारी के साथ तबादले का आदेश देने की गुहार लगाई। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद राज्य शासन को महिला डॉक्टर का तबादला दुर्ग करने का निर्देश दिया है।

NO COMMENTS