Home अपडेट हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव और डीईओ को भेजा नोटिस

हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव और डीईओ को भेजा नोटिस

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर. आदेश के बाद भी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को एक साल की वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विनोद कुमार तिवारी हाईस्कूल सकरी से बतौर हेड मास्टर गत 30 जून 2016 को रिटायर्ड हुए। इस दौरान उन्हें एक जुलाई से मिलने वाला सालाना इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। मामला दायर होने के बाद 28 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को याचिकाकर्ता को नियमानुसार 90 दिनों में इंक्रीमेंट प्रदान करने का आदेश दिया। 27 सितंबर को याचिकाकर्ता ने विभाग को देकर अभ्यावेदन पेश किया। कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने एडवोकेट अब्दुल वहाब के माध्यम से स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. आलोक शुक्ला व  तत्कालीन डीईओ बिलासपुर अशोक भार्गव के खिलाफ अवमानना याचिका पेश की।

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