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आईएमआई हॉस्पिटल बिल्डिंग के अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

आईएमआई हॉस्पिटल भिलाई।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से आई एम आई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को राहत मिली है। नगर निगम ने हॉस्पिटल के अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी जिस पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने 15 दिन के भीतर नियमितीकरण के लिए दिए गए आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई कर निराकरण करने कहा है।

भिलाई के आईएमआई हॉस्पिटल के संचालक डॉ राजेश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी क्योंकि नगर निगम ने 15 जुलाई को हॉस्पिटल के अतिरिक्त निर्माण को अवैध बताते हुए तोड़ने का आदेश जारी किया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने भवन निर्माण के लिए भिलाई नगर निगम में आवेदन लगाया था, पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। निर्माण तोड़ने के नोटिस के बाद उन्होंने नियमितीकरण के लिए भी आवेदन दिया था लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है, हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज की तैयारी की गई है। दूसरी लहर में भी डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य टीम मरीजों का उपचार कर चुकी है। ऐसे समय में तोड़फोड़ किए जाने से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में दिक्कत होगी और मरीजों को परेशानी होगी। प्रकरण की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी और नगर निगम को आदेश दिया कि अतिरिक्त भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए दिए गए आवेदन का वह 15 दिन के भीतर निराकरण करे।

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