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झीरम घाटी कांड में राज्य पुलिस की एफआईआर में आगे कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए झीरम घाटी हमले में मारे गये कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेन्द्र मुदलियार द्वारा दरभा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

25 मई 2013 की झीरम घाटी में नक्सलियों ने 31 कांग्रेस नेताओं तथा अन्य लोगों को घात लगाकर मार डाला धा। घटना की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है साथ ही एक जांच आयोग की रिपोर्ट आना बाकी है। इस बीच बीते 26 मई 2020 को उदय मुदलियार के बेटे जितेन्द्र ने इस हमले के पीछे पड़यंत्र की आशंका जताते हुए दरभा थाने में धारा 320 व 120 ब के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इसे लेकर एनआईए ने एनआईए कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा कि इस मामले की वह पहले से ही जांच कर रही है। एनआईए की अपील को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एनआईए की ओर से हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई जिसकी सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डबल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद दरभा थाने में जितेन्द्र मुदलियार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर आगामी आदेश तक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।

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