बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ रायपुर के भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है।

गुप्ता ने अधिवक्ता विवेक शर्मा और गैरी उपाध्याय के माध्यम से याचिका दायर कर डॉ. शुक्ला की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि डॉ. शुक्ला नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है और वे खुद जमानत पर चल रहे हैं। जमानत पर बाहर अधिकारी को संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। एक साल की जगह पर उन्हें तीन साल की नियुक्ति दी गई है। सुनवाई के बाद आज जारी आदेश में जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी । कोर्ट ने माना कि सरकार ने संविदा भर्ती नियम 17 का उल्लंघन नहीं किया है। ज्ञात हो कि डॉ. शुक्ला को संसदीय मामलों में विभाग का प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा व्यावसायिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष व प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग व स्कूल शिक्षा का प्रभार दिया गया है।

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