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पात्रा, रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगाई हाईकोर्ट ने 

High court of Chhattisgarh

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
बीते 19 मई को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ सिविल लाइंस रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसे लेकर इन्हें समन जारी किया गया था। एफआईआर को खारिज करने की मांग पर दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
एनएसयूआई द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिये इन दोनों और अन्य भाजपा नेताओं ने ट्विटर तथा दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पर झूठी, मनगढंत सामग्री साझा की। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जस्टिस एन के व्यास के सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

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