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नाबालिग लड़कियों को भगाकर रेप, दो मामलों में आरोपियों को 20-20 साल कैद

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर।

बिलासपुर। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर रेप करने के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दो आरोपी युवकों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
हिर्री थाने में 12 मई 2022 को एक 16 वर्षीय छात्रा के अचानक घर से गायब हो जाने की रिपोर्ट उनके परिजनों ने दर्ज कराई। खोजबीन करते हुए पुलिस ने 16 मई 2022 को आरोपी जयप्रकाश उइके (22 वर्ष) को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मुगनापुर ग्राम से हिरासत में ले लिया। उसके पास से नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया। आरोपी महाराष्ट्र के नागपुर  जिले के सर्रा ग्राम का रहने वाला है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया।
दूसरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। 16 साल की नाबालिग को सिरगिट्टी थाना इलाके का दीपक सतनामी अपने साथ 6 मार्च 2021 की रात भगा कर ले गया।चार दिन बाद 10 मार्च को पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर पीड़ित नाबालिग को भी बरामद कर लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर जबरन अपने पास रखा और दुष्कर्म किया।
जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों मामलों में आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

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