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कोरोना मरीजों के उपचार से इंकार, आरबी हॉस्पिटल को लाइसेंस निरस्त करने की नोटिस

आरबी हॉस्पिटल बिलासपुर।

बिलासपुर। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने से इंकार किये जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने आरबी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की नोटिस जारी की है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने रिंग रोड स्थित आरबी हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी से प्रभावितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक घोषित की जा कुची है। जिले के सभी निजी अस्पताल संचालकों की बैठक लेकर जिला प्रशासन ने उन्हें कोरोना मरीजों का इलाज शुरू करने के लिये कहा था। इसके बावजूद आरबी हॉस्पिटल ने उपचार करने से इंकार कर दिया है। ऐसा करके अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा शर्तों का हॉस्पिटल द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। यदि आरबी हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों का उपचार शुरू नहीं किया जाता तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। हॉस्पिटल को 30 दिन का अल्टिमेटम दिया गया है।

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